1 जनवरी 2020 से बदल जाएगा PF का ये नियम, 50 लाख से ज्यादा लोगों को अब होगा फायदा

1 जनवरी 2020 से बदल जाएगा PF का ये नियम, 50 लाख से ज्यादा लोगों को अब होगा फायदा


एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) के नियमों में जल्द बड़ा बदलाव होने जा रहा है. बता दें कि 1 जनवरी 2020 से एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (Employee Provident Fund)के नए नियम लागू होने वाले हैं. केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा) को देखते हुए EPFO ने यह कदम उठाया है. मौजूदा 6 करोड़ सदस्यों के अलावा करीब 50 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया है. यह जम्मू-कश्मीर में कर्मचारियों के लिए होगा, जिनका अभी तक पीएफ नहीं कटता है.


श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नोटिफिकेशन में लिखा गया है, 'केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952, (1952 का 19) की धारा 1 की उपधार (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंधों का दम या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापनों और जो तत्कालीन जम्मू-कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1961 (1961 का 15), जैसा कि वह जम्मू-कश्मीर पुनगर्ठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) द्वारा निरसन से पूर्व था, के उपबंधों के अधीन आने वाले स्थानों पर 1 जनवरी, 2020 के विस्तार करती है.


कहां लागू होता है EPF नियम?
नियमों के मुताबिक, प्रोविडेंट फंड वहां लागू होता है. जहां किसी भी संस्थान, फर्म, कार्यालय में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी होते हैं. EPF अधिनियम के तहत ऐसे संस्थानों को ही EPF की सदस्यता दी जाती है. अब केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी देने के मकसद से इसकी सीमा घटाकर 10 कर दी है. अब जिन संस्थानों में 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी होंगे, वो संस्थान EPF के दायरे में आएगी.